
मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर RBI ने प्रतिबंध लगाया हैं. भारतीय रिजर्व बैंक ने तमिलनाडु स्थित मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण बैंक पर लगाए गए कई प्रतिबंधों के तहत व्यक्तिगत ग्राहकों द्वारा निकासी पर 5,000 रुपये की सीमा लगा दी है। बैंक पर प्रतिबंध 03 मार्च 2023 को कारोबार बंद होने के छह महीने के लिए लागू रहेगा और यह समीक्षाधीन है। प्रतिबंधों के साथ, सहकारी बैंक, आरबीआई की मंजूरी के बिना, ऋण प्रदान नहीं कर सकता है, कोई निवेश नहीं कर सकता है, और किसी भी भुगतान का वितरण नहीं कर सकता है। ऋणदाता अपनी किसी भी संपत्ति का निपटान नहीं कर सकता है। RBI के मुताबिक, DICGC अधिनियम (संशोधन) 2021 की धारा 18A के प्रावधानों के तहत पात्र जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से 5 लाख रुपये तक जमा पर बीमा क्लेम कर सकते हैं.
आरबीआई ने कहा कि इन निर्देशों को बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। बयान में कहा गया है, ‘बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार जारी रखेगा.’ उसने कहा कि वह परिस्थितियों के आधार पर निर्देशों में संशोधन पर विचार कर सकता है। आरबीआई के निर्देश में अधिसूचित के अलावा किसी भी समझौते या व्यवस्था में प्रवेश करने और अपनी किसी भी संपत्ति या संपत्ति को बेचने, स्थानांतरित करने या अन्यथा निपटान करने से भी रोकता है RBI की तरफ से बैंक पर लगाए प्रतिबंधों के तहत, बैंक किसी को किसी भी तरह का लोन नहीं देगा. कोई भी इस बैंक में निवेश नहीं कर सकता है.
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