NDA ने सी.पी. राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया

NDA ने आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए सी.पी. राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वह वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने उनके नाम की आधिकारिक घोषणा की और कहा कि राधाकृष्णन का राजनीतिक और सामाजिक अनुभव उन्हें इस पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार बनाता है। 20 अगस्त 2025 को सी.पी. राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रथम प्रस्तावक के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर कई केंद्रीय मंत्री और NDA ( राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ) के सहयोगी दलों के नेता भी मौजूद थे।

राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं और दो बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। वह संगठनात्मक स्तर पर भाजपा को मजबूत करने में भी सक्रिय रहे हैं। उनकी उम्मीदवारी को NDA का सर्वसम्मति से समर्थन मिला है। दूसरी ओर, विपक्षी गठबंधन “इंडिया ब्लॉक” ने बी. सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। इस प्रकार, उपराष्ट्रपति चुनाव में अब सी.पी. राधाकृष्णन और बी. सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला होगा।

उपराष्ट्रपति के संबंध में संवैधानिक प्रावधान :-

  • अनुच्छेद 63 :– भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा।
  • अनुच्छेद 64 :– उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति (Ex-Officio Chairman) होंगे।
  • अनुच्छेद 65 :–
    • राष्ट्रपति के पद रिक्त होने या अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति (Acting President) के रूप में कार्य करेंगे।
    • राष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफा या हटाए जाने पर नए राष्ट्रपति के चुने जाने तक कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालते हैं।
  • अनुच्छेद 66 :–
    • उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल (Electoral College) द्वारा किया जाता है, जिसमें दोनों सदनों (लोकसभा व राज्यसभा) के निर्वाचित और नामित सदस्य शामिल होते हैं।
    • उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली (Single Transferable Vote) द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है।
  • अनुच्छेद 67 :–
    • कार्यकाल – 5 वर्ष।
    • इस्तीफा – राष्ट्रपति को लिखित रूप में।
    • पुनर्नियुक्ति – पुनः चुने जा सकते हैं।
  • अनुच्छेद 68 :–
    • रिक्ति की स्थिति में 6 माह के भीतर नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होना आवश्यक है।
  • अनुच्छेद 69 :– उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं।
  • अनुच्छेद 70 :– संसद द्वारा राष्ट्रपति के कार्यों को उपराष्ट्रपति या अन्य किसी प्राधिकरण को सौंपा जा सकता है।
  • अनुच्छेद 71 :– उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निवारण सुप्रीम कोर्ट करता है।

उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता :-

  • नागरिकता :– भारत का नागरिक होना चाहिए।
  • उम्र (Age) :– कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए।
  • राज्यसभा सदस्यता हेतु पात्रता :– उम्मीदवार को राज्यसभा (Council of States) का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए।
  • लाभ का पद (Office of Profit) – उम्मीदवार भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद (office of profit) धारण नहीं कर सकता।
  • केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्रियों का पद लाभ का पद नहीं माना जाता।

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