NPS Vatsalya Yojana का शुभारंभ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया

NPS Vatsalya Yojana का शुभारंभ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया हैं। NPS Vatsalya Yojana मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन योजना का विस्तार है। पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा प्रबंधित, यह योजना बच्चों पर ध्यान केंद्रित करेगी और इस खाते में किए गए निवेश से दीर्घकालिक धन सुनिश्चित होगा। इस योजना के तहत, माता-पिता अपने बच्चे की सेवानिवृत्ति निधि के लिए बचत करना शुरू कर सकते हैं। यह मौजूदा NPS की तरह ही काम करता है, जो लोगों को अपने पूरे करियर में लगातार योगदान देकर रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने में मदद करता है। पारंपरिक निश्चित आय विकल्पों के विपरीत, NPS योगदान को इक्विटी और बॉन्ड जैसी बाजार से जुड़ी संपत्तियों में निवेश किया जाता है, जो उच्च रिटर्न दे सकते हैं।

अंशदान, निकासी, निकास की सुविधा :-

  • एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत न्यूनतम योगदान 1,000 रुपये प्रति वर्ष है, और निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।
  • माता-पिता नाबालिग की ओर से योगदान कर सकते हैं।
  • लॉक-इन अवधि तीन वर्ष है।
  • तीन वर्षों के बाद, ग्राहक शिक्षा, निर्दिष्ट बीमारी और विकलांगता के लिए फंड का 25% आंशिक रूप से निकाल सकता है।
  • योजना अवधि के दौरान केवल तीन बार आंशिक निकासी की अनुमति है।

NPS Vatsalya के बारे में :-

  • राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) वात्सल्य 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों के लिए है और जो भारत के निवासी हैं।
  • NPS वात्सल्य खाता अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए नहीं है।
  • नाबालिग के नाम पर एनपीएस-टियर II खाता खोला जाएगा।
  • टियर II खाता एक स्वैच्छिक बचत पेंशन योजना है जो ग्राहक के स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) से जुड़ी होती है।
  • प्रत्येक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ग्राहक को एक अद्वितीय 12-अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक PRAN नंबर प्रदान किया जाता है जो अंत तक ग्राहक के पास रहता है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली :-

  • राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2004 को शुरू की गई योजना है।
  • शुरुआत में यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए थी, लेकिन 1 मई 2009 को इसे सभी के लिए खोल दिया गया।
  • राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दो खाते प्रदान करती है- NPS-1 और NPS-II।
  • 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी निवासी भारतीय और अनिवासी भारतीय (NRI) NPS-I के लिए पात्र हैं।
  • कोई भी व्यक्ति जिसके पास NPS-I खाता है, वह NPS-II खाता खोल सकता है,
  • लेकिन NPS-II खाता केवल निवासी भारतीयों के लिए है।
  • NPS-I खाते के लिए न्यूनतम वार्षिक अंशदान 1000 रुपये है,
  • जबकि NPS-II खाते के लिए न्यूनतम अंशदान राशि की कोई आवश्यकता नहीं है।
  • NPS-I खाते की तुलना में NPS-II में निकासी और निकासी में अधिक लचीलापन है।
  • NPS को PFRDA द्वारा विनियमित किया जाता है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

Full Form :-

  • NPS :- National Pension System
  • PRAN :- Permanent Retirement Account Number
  • PFRDA :- Pension Fund Regulatory and Development Authority

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