Anti-Rape Bill पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सर्वसम्मति से पास किया

Anti-Rape Bill पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सर्वसम्मति से पास किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सर्वसम्मति से ‘अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) 2024’ पारित किया, जो यौन अपराधों के खिलाफ राज्य के कानूनी ढांचे में एक महत्वपूर्ण विकास को दर्शाता है। यह विधेयक बलात्कार के गंभीर मामलों में मृत्युदंड और आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान करता है, खासकर जब पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या वह जीवन के लिए अक्षम हो जाती है। यह बिल पश्चिम बंगाल में एक महिला डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध के बाद लाया गया, जिसने पूरे राज्य और देश में आक्रोश उत्पन्न किया था।

Anti-Rape Bill का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों में तेजी से न्याय दिलाना और सख्त सजा सुनिश्चित करना है। इस कदम के साथ पश्चिम बंगाल बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से निपटने वाले केंद्रीय कानूनों में संशोधन करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस विधेयक में बलात्कार और हत्या के दोषियों को 10 दिनों के भीतर फांसी देने का प्रावधान है। इस बलात्कार विरोधी विधेयक का नाम है- अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024। इस विधेयक के तहत बलात्कार के मामलों की जांच 21 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी, जो पहले की दो महीने की समय सीमा से कम है।

बिल के प्रमुख बिंदु :-

  • मृत्युदंड का प्रावधान :- बलात्कार के मामलों में जहां पीड़िता की मृत्यु हो या वह कोमा में चली जाती है, दोषियों को मृत्युदंड दिया जा सकता है।
  • आजीवन कारावास :- बलात्कार के मामलों में दोषियों को बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है।
  • तेज़ी से न्याय :- इस विधेयक का उद्देश्य त्वरित जांच और न्यायिक प्रक्रिया को सुनिश्चित करना है, ताकि पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय मिले।
  • अपराजिता टास्क फोर्स :- प्रारंभिक रिपोर्ट के 21 दिनों के भीतर सजा सुनिश्चित करना।
  • बढ़े हुए सुरक्षा उपाय :- महिला स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना और सुरक्षा बढ़ाना, जिसके लिए 120 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
  • ‘रात्रि साथी’ प्रावधान :- महिला कर्मियों के लिए ड्यूटी के घंटे बढ़ाता है, जिससे रात की शिफ्ट के दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

Latest Current Affairs :-

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *