
RBI ने देश के सभी बैंकों से 1 करोड़ रुपये तक की सभी FD पर जल्द निकासी की सुविधा देने को कहा है। फिलहाल यह सुविधा 15 लाख रुपये तक थी। व्यक्तियों द्वारा 1 करोड़ रुपये और उससे कम राशि के लिए स्वीकार की जाने वाली सभी घरेलू FD में समय से पहले निकासी की सुविधा मिलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को डिपॉजिट की अवधि और आकार के अलावा, डिपॉजिट की गैर-कॉलेबिलिटी (समयपूर्व निकासी विकल्प की अनुपलब्धता) के आधार पर FD पर ब्याज पर अंतर दर की पेशकश करने की भी अनुमति दी है। केवल थोक जमा पर अलग-अलग ब्याज दर की पेशकश की जाती है वाणिज्यिक बैंकों और लघु बचत बैंकों के मामले में 2 करोड़ रुपये और उससे अधिक की जमा राशि को ‘थोक जमा’ कहा जाता है।
इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने कि क्रेडिट सूचना कंपनियों को ग्राहकों की क्रेडिट जानकारी में सुधार करने में हुई देरी के लिए प्रतिदिन 100 रुपये का मुआवजा देना होगा नई व्यवस्था लागू करने के लिए क्रेडिट संस्थानों और क्रेडिट सूचना कंपनियों को छह महीने का वक्त दिया गया है. इसके साथ ही बैंकों को मौजूदा मानकों के अनुरूप सावधि जमा की अवधि और आकार के अलावा समय-पूर्व निकासी का विकल्प नहीं होने के आधार पर अलग-अलग ब्याज दरों की पेशकश करने का विकल्प भी दिया गया है. ये निर्देश सभी वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों पर तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं.
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