लाडली लक्ष्मी योजना: अब बेटियों को सरकार देगी 1,43,000 रुपये

लाडली लक्ष्मी योजना: अब बेटियों को सरकार 1,43,000 रुपये देगी. इस योजना के अंतर्गत सरकार की ओर से लड़कियों को जन्म से लेकर शादी तक पैसे दिए जाएंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से इस योजना का शुभारंभ इसलिए किया गया है ताकि बालिका के जन्म के बाद सकारात्मक सोच लिंग अनुपात में सुधार बालिकाओं के शैक्षणिक सत्र में सुधार और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के उपरांत परिवार पर वह बोझ नहीं बन सके। बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंगानुपात में सुधार, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य् की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने एवं बालिकाओं के सर्वागीण विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना 01 अप्रैल 2007 से प्रारम्भ की गई ।

योजना के लाभ :-

  • योजनांतर्गत बालिका के नाम से शासन की ओर से रूपये 1,43,000/- का आश्वासन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है ।
  • योजनांतर्गत पंजीकृत बालिका को कक्षा 6 वीं में प्रवेश पर रूपये 2000/-, कक्षा 9 वीं में प्रवेश पर रू. 4000/-, कक्षा 11 वीं में प्रवेश पर रूपये 6000/- एवं कक्षा 12वीं में प्रवेश पर रू. 6000/- छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ।
  • लाड़ली बालिकाओं को कक्षा 12वीं के पश्चात् स्नातक अथवा व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर रूपये 25000/- की प्रोत्साहन राशि दो समान किश्तों में पाठ्यक्रम के प्रथम एवं अंतिम वर्ष में दी जाएगी ।
  • लाड़ली बालिकाओं की उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क शासन द्वारा वहन किया जाएगा ।
  • बालिका की आयु 21 वर्ष पूर्ण होने पर, कक्षा 12 वी की परीक्षा में सम्मिलित होने पर एवं बालिका का विवाह, शासन द्वारा निर्धारित आयु पूर्ण करने के उपरांत होने पर राशि रुपये 1.00 लाख का अंतिम भुगतान किये जाने का प्रावधान है ।

पात्रता:-

  • 1 जनवरी 2006 अथवा उसके पश्चात् जन्मी बालिका।
  • बालिका स्थानीय आंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीकृत हो।
  • माता-पिता मध्यप्रदेश के मूलनिवासी हों।
  • माता-पिता आयकर दाता न हो ।
  • माता-पिता जिनकी दो या दो से कम संतान हो, द्वितीय संतान के जन्म के पश्चात परिवार नियोजन अपनाया गया हो।

विशेष स्थिति में:-

  • जिस परिवार में अधिकतम 02 संताने है तथा माता अथवा पिता की मृत्यु हो गई है उस बच्ची के जन्म के 05 वर्ष होने तक पंजीकरण कराया जा सकता है।
  • परन्तु इस प्रकार के प्रकरण में यदि महिला/पुरूष की दूसरी शादी होती है तथा पूर्व से ही 02 बच्चे है
  • तो दूसरी शादी से उत्पन्न पुत्री को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • प्रथम प्रसूति के समय एक साथ 03 बच्चियां होने पर भी तीनों बच्चियों को लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा।
  • जेल में बंद महिला कैदियों की जन्मी पात्र बालिकाओं को भी योजनांतर्गत लाभांवित किया जावेगा।
  • बलात्कार पीड़ित बालिका या महिला से जन्मी सन्तान बालिका को योजना का लाभ दिया जावेगा।
  • विलम्ब से प्राप्त आवेदनों को सूक्ष्म परीक्षण करते हुए, विशेष प्रकरण के तहत् स्वीकृति जिला कलेक्टर प्रदान करेंगे।

Official Website :- https://ladlilaxmi.mp.gov.in/llyhome.aspx#

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