राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है।

राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है।14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। साथ ही, 14 सितंबर राजेंद्र सिम्हा की जयंती भी है, जिन्होंने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए अथक प्रयास किए। हिंदी दिवस साल में एक बार नहीं बल्कि दो बार मनाया जाता है। पहला 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि दूसरा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। इसके बाद हिंदी के महत्व को बढ़ाने और इसे हर क्षेत्र में फैलाने के लिए 1953 से पूरे देश में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाने लगा।

इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा को बढ़ावा देना और लोगों को इसके महत्व से अवगत कराना है। हिंदी भाषा भारत की अधिकांश जनसंख्या की मातृभाषा है और यह भारत की सांस्कृतिक और भाषाई विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हिंदी दिवस के अवसर पर स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी संगठनों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और हिंदी कविता, कहानी और संगीत के माध्यम से हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका को बढ़ावा दिया जाता है। इस दिन हम सभी को हिंदी के महत्व को समझने और इसे बढ़ावा देने का संकेत मिलता है।

हिंदी भाषा के बारे में :-

  • 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में लगभग 43.6% लोग हिन्दी को अपनी मातृभाषा मानते हैं।
  • हिंदी नाम की उत्पत्ति फ़ारसी से हुई है। फ़ारसी में हिंद शब्द का अर्थ है ‘सिंधु नदी की भूमि’।
  • हिन्दी की आधुनिक लिपि देवनागरी 11वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई।
  • विश्व में बोली जाने वाली कुल भाषाओं में हिन्दी पांचवीं सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है।
  • यह दक्षिण अफ्रीका, गुयाना, संयुक्त अरब अमीरात, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, न्यूजीलैंड, युगांडा, सूरीनाम, त्रिनिदाद और मॉरीशस सहित विभिन्न देशों में बोली जाती है।
  • दुनिया भर में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है ।
  • भारतीय संविधान सभा ने 1949 में हिंदी भाषा को भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में अपनाया और मान्यता दी ।
  • हिन्दी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है।
  • यह भारत गणराज्य की 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है।
  • संविधान का अनुच्छेद 343 भारत की आधिकारिक भाषा से संबंधित है।

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