जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 51वें चीफ जस्टिस बने

जस्टिस संजीव खन्ना को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India, CJI) के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ भी मौजूद थे। पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के रविवार 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाला। उनका कार्यकाल अपेक्षाकृत छोटा रहेगा, जो लगभग 6 महीने का होगा। वे 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। उन्होंने पहले दिल्ली उच्च न्यायालय और फिर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। 2019 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।

जस्टिस संजीव खन्ना का परिवार न्यायपालिका से जुड़ा रहा है। उनके चाचा जस्टिस एच.आर. खन्ना सुप्रीम कोर्ट के मशहूर जज थे, जिन्होंने 1976 के आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। 1983 में एक वकील के रूप में करियर शुरू किया और धीरे-धीरे दिल्ली उच्च न्यायालय से होते हुए 2019 में सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत हुए। न्यायमूर्ति खन्ना संवैधानिक कानून के अपने गहन ज्ञान और न्यायिक दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्हें मानवाधिकारों की सुरक्षा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए समर्पित माना जाता है।

प्रसिद्ध फैसले:-

  • Right to Privacy :- न्यायमूर्ति खन्ना ने निजता के अधिकार से संबंधित मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  • धार्मिक स्वतंत्रता और समानता :- उन्हें संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों पर महत्वपूर्ण निर्णय देने के लिए जाना जाता है।
  • चुनावी बॉन्ड योजना :- उनकी पीठ ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  • अनुच्छेद 370 :- उन्होंने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म करने के फैसले को बरकरार रखा।
  • इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) :- न्यायमूर्ति खन्ना ने ईवीएम के इस्तेमाल को वैध ठहराने वाले फैसले का समर्थन किया।
  • अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत :- उनकी पीठ ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कथित शराब नीति घोटाले के सिलसिले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी।

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